मृतक आश्रित कोटे में विवाहित पुत्री को नियुक्ति का अधिकार होगा - हाईकोर्ट|
@मृतक आश्रित कोटे में अब विवाहित पुत्री को भी नियुक्ति का अधिकार होगा, हाईकोर्ट ने कहा इसके लिए किसी भी नियम में संशोधन की जरूरत नहीं है, अब विवाहित बेटी भी मृतक आश्रित कोटे का लाभ उठा सकेगी |
@अगर किसी सरकारी कर्मचारी की पद पर रहते हुए मृत्यु होने के बाद उसकी जगह परिवार में उसके बेटे या उनकी पत्नी को नौकरी देने का प्रावधान बनाया गया था | या फिर अगर उसकी बेटी अविवाहित हो तो उसको नौकरी दे दी जाती थी | यह नियम कई सालो से चलता आ रहा है |
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@लेकिन इलाहबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी को लेकर अहम् फैसला दिया है | हाईकोर्ट ने कहा कि जब मृतक आश्रित
सेवा नियमावली के अविवाहित शब्द को जेंडर के आधार पर भेद करने वाला मानते हुए असंवैधानिक करार दिया है, तो पुत्री के आधार
पर आश्रित की नियुक्ति पर भी विचार किया जायेगा |
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विवाहित पुत्री को भी मृतक आश्रित नियुक्ति का अधिकार-
इलाहबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इसके लिए किसी नियम संशोधन की जरूरत नहीं है | इस फैसले के बाद आश्रित कोटे में विवाहित बेटियों की नियुक्ति की राह भी आसान हो सकती है | कोर्ट ने यह आदेश मंजुल श्रीवास्तव की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है |
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याची के विवाहित होने के आधार पर मृतक आश्रित के रूप में उसे नियुक्ति देने से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है | इसके बाद कोर्ट ने इस पर दो महीने में निर्णय लेने का निर्देश भी दिया है | इलाहबाद हाईकोर्ट ने अविवाहित शब्द को जेंडर के आधार पर भेद करने वाला मानते हुए असंवैधानिक करार दिया है |
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