धारा 125 - दण्ड प्रक्रिया संहिता (Section 125 Criminal Procedure Code) Maintenance:- #1 विवरण:- (1) यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति - ( क ) अपनी पत्नी का , जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है , या ( ख ) अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का , चाहे विवाहित हो न हो , जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है , या ( ग ) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का ( जो विवाहित पुत्री नहीं है ) जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है , जहंा ऐसी संतान किसी शरीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है , या #2 ( घ ) अपने पिता या माता का , जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है , भरणपोषण करने में उपेक्षा करता है या भरणपोषण करने से इंकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट , ऐसी उपेक्षा या इंकार के साबित हो जाने पर , ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान , पिता या माता के भरणपोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर , जिसे मजि...
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