12 वर्ष के बाद हाथ से निकल जाएगी संपत्ति , सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? तीन जजों की बेंच ने की कानून की व्याख्या लिमिटेशन ऐक्ट 1963 के तहत निजी अचल संपत्ति पर लिमिटेशन ( परिसीमन ) की वैधानिक अवधि 12 साल जबकि सरकारी अचल संपत्ति के मामले में 30 वर्ष है। यह मियाद कब्जे के दिन से शुरू होती है। 👉 👉👉 हाइलाइट्स 👉 सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन ऐक्ट 1963 के हवाले से बड़ा फैसला दिया है 👉 कोर्ट ने कहा कि किसी ने दूसरे की अचल संपत्ति पर 12 साल तक अवैध कब्जा रखा तो उसे कानूनी अधिकार मिल जाएगा 👉 कोर्ट के फैसले से स्पष्ट है कि 12 वर्षों के अंदर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो संपत्ति हाथ से निकल सकती है अगर आपकी किसी अचल संपत्ति पर किसी ने कब्जा जमा लिया है तो उसे वहां से हटाने में लेट लतीफी नहीं करें। अपनी संपत्ति पर दूसरे के अवैध कब्जे ...
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