आपराधिक मामले की जांच के दौरान पुलिस किसी अचल संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती:सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
आपराधिक मामले की जांच के दौरान पुलिस किसी अचल संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती:सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
#नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले की
जांच के दौरान पुलिस किसी अचल संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती. लेकिन चल
संपत्ति को फ्रीज करने पर कोई रोक नहीं है. CRPC की धारा 102 को लेकर
तीन जजों की बेंच ने सहमति से यह फैसला सुनाया. मामला जांच के दौरान
पुलिस द्वारा संपत्ति जब्त करने के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी
CrPC की 102 की शक्तियों से संबंधित है.
#बॉम्बे उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने बहुमत के फैसले में माना था कि जांच के
दौरान पुलिस के पास संपत्ति जब्त करने की कोई शक्ति नहीं है. महाराष्ट्र सरकार ने
यह कहते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी कि सर्वोच्च अदालत के
तपस नियोगी में फैसले के अनुसार पुलिस बैंक खातों को फ्रीज कर सकती है.
उसी तरह पुलिस अपराध से संबंधित संपत्ति जब्त कर सकती है. लेकिन सुनवाई
के दौरान सुप्रीम कोर्ट राज्य की इन दलीलों से सहमत नहीं क्योंकि उनका मानना
था कि इससे पुलिस द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है.
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👉धारा 125 - दण्ड प्रक्रिया संहिता
👉गलती से हुआ अपराध की सजा - धारा 76 एवं 79 भारतीय दंड
👉पिता की संपत्ति में आपका अधिकार //हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
👉CRPC 482 के तहत शक्ति आपराधिक कार्यवाही को समाप्त
करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है जो मंजूरी,तुच्छ मामलों
या अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए पहली नजर में
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#सर्वोच्च अदालत की पीठ ने इस फैसले में किसी मामले की आपराधिक जांच
के दौरान किसी संपत्ति को जब्त करने का पुलिस को अधिकार देने वाली
सीआरपीसी की धारा-102 की व्याख्या की।
#बता दें कि सीआरपीसी की धारा 102 (1) पुलिस को आपराधिक जांच के दौरान
अपराधी की अचल संपत्ति को सीज या जब्त करने का अधिकार देती है। इसमें
कहा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी अवैध संपत्ति या गलत तरीके से
अर्जिक की गई अचल संपत्ति को किसी आपराधिक मामले की जांच के दौरान
जब्त कर सकता है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा की व्याख्या कर दी है।
ऐसे में अब पुलिस को किसी आपराधिक मामले की जांच के दौरान अचल संपत्ति
को जब्त करने का अधिकार नहीं होगा।
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