विधवा-तलाकशुदा बेटियां भी पारिवारिक पेंशन की हकदार
@केंद्र सरकार के दिवंगत कर्मचारियों की विधवा व तलाकशुदा बेटियां भी पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार हैं। इस मुद्दे पर कई मंत्रालयों और विभागों ने स्पष्टीकरण मांगा था। इसके बाद कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है।
@दरअसल, पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद उनके आश्रित बच्चों को दिया जाता है। कुल पारिवारिक पेंशन और महंगाई राहत से कम कमाने वाले बच्चे को भी आश्रित माना जाता है।
@इसलिए सरकारी कर्मचारी और उसकी पत्नी (महिला कर्मी होने पर पति) के निधन के बाद सिर्फ आश्रित और अन्य शर्तो को पूरा करने वाले बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए योग्य माना जाता है। इसी तरह इन शर्तो को पूरा करने वाली विधवा व तलाकशुदा बेटियां भी अभिभावकों की मौत के बाद पेंशन पाने की हकदार हैं।
@नियम के मुताबिक 25 साल से कम उम्र के अविवाहित बच्चे को पारिवारिक पेंशन तब दिया जाता है जब अभिभावक (माता या पिता) का निधन हो जाए या वह दूसरी शादी कर ले। तत्पश्चात विकलांग बच्चे को आजीवन पेंशन दिया जाता है। इसके बाद अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियां (25 वर्ष से अधिक) पेंशन पाने की हकदार हैं।
@कार्मिक मंत्रालय से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि विधवा व तलाकशुदा को पेंशन देने का प्रावधान पहले से मौजूद था। ऐसे में पुराने मामलों में पारिवारिक पेंशन 30 अगस्त 2004 से दिया जा सकता है।
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