पिता की खुद अर्जित की हुई संपत्ति के साथ ही उनकी पैतृक संपत्ति में अवैध संतान को हिस्सेदारी के एक मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेजने के आठ साल बाद एक खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में अवैध संतान को भी मिले पिता की पैतृक संपत्ति में हक/ हिस्सेदारी मिलनी चाहिए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित और अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है. पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग के आधार पर फैसला दिया था कि अवैध संतान वैध संतान के बराबर संपत्ति के लिए दावा नहीं ठोक सकती. हाईकोर्ट ने कुछ फैसलों के आधार पर कहा कि अवैध संतान कानूनी तौर पर वैध शादी से हुए बच्चों के बराबर पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकती. हालांकि, अवैध बच्चे पिता की अर्जित की हुई संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए दावा कर सकते हैं. जस्टिस की अदालत में पहुंचे इस मामले में पीठ को तय करना है कि हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा-16 के तहत अवैध संतान को पिता की अर्जित की हुई संपत्ति में हिस्सेदारी के अधिकार की तरह पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं.मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अवैध संतान पिता की अर्जित संपत्ति में ही हिस्सेदारी का अधिकारी है.
अगर पुलिस किसी को गैरकानूनी तरीके से कर रही हो गिरफ्तार, तो ये हैं आपके कानूनी अधिकार ---- #1 अगर पुलिस किसी को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार करती है तो यह न सिर्फ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय संविधान (Constitution)के अनुच्छेद (Article) 20, 21और 22 में दिए गए मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है. मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर पीड़ित पक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे Supreme Court जा सकता है. - -------------------------------------------------------------------------------- READ MORE ................... 👉 अब घर खरीदार ,रियल इस्टेट (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2016 (रेरा )के साथ Consumer Forum.भी जा सकता है, 👉 घर में काम करने वाली पत्नियों की कीमत कामकाजी पतियों से बिल्कुल भी कम नहीं है। - सुप्रीम कोर्ट --------------------------------------------------------------------------------- #2 पुलिस गिरफ्तारी से संबंधित कानूनों का विस्तार ---- 1. CRPC की धारा 50...
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